बिहार राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त जानेवाली भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीभूत करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम। चूँकि बिहार राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जानेवाली भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीभूत करने का उपबंध करना समीचीन है। यह अधिनियम बिहार राजभाषा अधिनियम (बिहार आॅफिशल लैंग्वेज ऐक्ट), 1950 कहा जा सकेगा।
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