यह नियमावली बिहार पेंशन नियमावली कहलाएगी। इसमें बिहार सरकार के अद्यीन सेवा द्वारा पेंशन उपार्जित करने के शर्तें एंव उसकी गणना तथा भुगतान की रीति बतलाई है, जहाँ कोई दूसरा उपलब्ध हो, वहां छोडकर, यह नियमावली 20 जनवरी, 1950 से लागू होगी।
जहां कोई दुसरा उपलब्ध हो, वहां छोडकर, यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिन पर बिहार-उड़ीसा सेवा के नियम लागू है। इस राज्य में निवास कर रहे अन्य राज्यों के सिविल पेंशनरों को द्विपक्षीय आधार पर इस राज्य के लिए चयनित सरकारी क्षेत्रों के बैकों से पेंशन का भुगतान निम्नाकिंत शर्तोे के साथ प्रभावी होगा।
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