निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में वित्त विभाग के पत्रांक 4725 वि0 (2) दिनांक- 28.08.1991 के द्वारा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के संबंधित नियमों को संशोधित करते हुए निर्धारित दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि की दरें प्रभावी है।
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