राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है।
Close