नियमावली के नियम 31 के उप नियम (10) के तहत यह प्रावधानित है कि जिला समाहर्त्ता या प्रमण्डलीय आयुक्त के लिए प्राधिकृत वित्तीय सीमा, प्रत्येक उत्तरवर्त्ती वर्ष की पहली जनवरी को स्वतः दस प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।
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