उल्लिखित दर की स्वीकृति के लिए भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 एंव 6 का प्रस्ताव प्रेषण की तिथि के पूर्व निबंधन विभाग के द्वारा मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु निर्धारित मूल्य की तुलना कर भू-अर्जन प्रस्ताव में उल्लेखित किया जाना आवश्यक होगा।
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