लधु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों को अर्नेस्ट मनी की छूट की सुविधा मात्र वैसे कार्याआपूर्ति में मिलेगी जिस कार्याआपूर्ति के लिए वे लधु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हो। लधु उद्योग में पंजीकृत इकाइयों को प्रोडक्शन प्रारम्भ करने की तिथि से 10 (दस) वर्षो तक ही अर्नेस्ट मनी की छूट की सुविधा चाहिए। उद्योग विभाग इस पर विधिवत रूप से विचारोंपरान्त निर्णय लेगा और समुचित आदेश निर्गत करेगा।
Close