उक्त संशोधित/सरलीकृत पेंशन प्रपत्रों की प्रति (पेंशन प्रपत्र, फोटोग्राफ प्रपत्र, घोषण-पत्र, पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की गणना तालिका/पेंशन/परिवार, पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति का कार्य तथा महालेखाकार का प्रमाण-पत्र एंव रिपोट) संलगन करते हुए कहना है कि यह परिपत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रचालित प्रपंत्रों के सरलीकरण/संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है।
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