विधि पदाधिकारियों की उपर्युक्त कोटि तथा प्रत्येक कोटि में नियुक्त होने वाले विधि पदाधिकारियों की संख्या, समय≤ पर, आवश्यकतानुसार, महाधिवक्ता के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर, नियत और/अथवा उपांतरित की जाएगी। सरकार, इस नियमावली के अधीन पदों के विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के लिए, वचनबद्धकत्र्ता प्राधिकार होगी और इस प्रकार वचनबद्ध विधि पदाधिकारी सरकार के प्रसादपर्यंत उन पदों को धारित करेंगे ।
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